भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 62 कहती है कि निर्धारित स्टाम्प शुल्क से कम पर दस्तावेज बनाया जाना अपराध है। इसका सीधा अर्थ है कि 50 या 100 रु. के स्टाम्प पर बने किरायानामे गलत हैं। यदि किसी मकान का किराया 10 हजार रुपए प्रतिमाह है तो उसका सालाना कुल किराया 1 लाख 20 हजार रुपए होगा। तीन साल के लिए यदि किराया अनुबंध होता है तो इस सालाना किराए की कुल राशि का दो फीसदी यानी 2400 रुपए का स्टाम्प अनुबंध के लिए आवश्यक होगा। इसलिए उचित स्टाम्प शु्ल्क का भुगतान करें।
फार्म नंबर -1 इस फार्म का इस्तेमाल नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, समय सीमा खत्म हो चुके पासपोर्ट को फिर से ईश्यू कराने, खोए या फटे हुए पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट लेने, नाम या फोटो में तब्दीली या फिर पासपोर्ट के पेज खत्म होने पर किया जाता है । बच्चों के पासपोर्ट के लिए भी इसी फार्म का इस्तेमाल किया जाता है । फार्म नंबर-2 इस फार्म का इस्तेमाल पासपोर्ट को रिन्यू कराने , पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र, ईसीआर(इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ) हटवाने, पति/पत्नी का नाम शामिल कराने , पते में बदलाव आदि कराने के लिए किया जाता है ।
1. सबसे पहले तो आपको लॉगइन करना होगा पासपोर्ट बनवाने के लिए बनाई गई ऑफिशियल साइट पर। पासपोर्ट सेवा केन्द्र की साइट पर आप इस लिंक से जा सकते हैं। http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink इस साइट में आपको पासपोर्ट बनवाने से जुड़े कई सारे काम कर सकते हैं। 2. जैसे ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करना, भरना और अपोइंटमेंट जैसे कई काम आप कर सकते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा एक ऑनलाइन फॉर्म। यह फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में आपके कम्प्यूटर में सेव हो जाएगा। 3. इस फॉर्म को बड़े ध्यान से भरिएगा। एक गलती और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको "Download e-Form" लिंक पर क्लिक करना होगा। 4. फॉर्म भरने के बाद बारी आती है इसे सेव करने की। इसके लिए फॉर्म के नीचे दिए Validate & Save (वैलिडेट एंड सेव) बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने से आपका फॉर्म एक XML फाइल में तब्दील हो जाएगा। यह XML फाइल ही आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। 5. अब पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके लिए आपको पोर्टल पर एक आईडी बनानी होगी। आपके पासवर्ड में अल्फान्यूमैरिक डिजिट का होना जरूरी होता है। 6. इस आईडी से आपको पासपोर्ट पोर्टल में लॉग ऑन करना पड़ेगाअब आपको अपनी XML फाइल उस साइट पर अपलोड करनी होगी। इसके लिए "Upload e-Form" लिंक पर क्लिक करना होगा। यह लिंक सिर्फ आपकी XMLफाइल ही एक्सेप्ट करेगा। 7. इसके बाद आएगा सबसे महत्वपूर्ण काम, ये है पासपोर्ट सेवा केन्द्र में आपकी अपोइंटमेंट फिक्स करने का। इस काम के लिए आपको अपनी आईडी से "Schedule Appointment" बटन पर क्लिक करना होगा। आजकल ऑनलाइन पेमेन्ट करना जरूरी हो गया है। 8. इसके लिए आपको ऑनलाइन पैसे जमा करवाने होंगे जिसके बाद आपको अपोइंटमेंट लेनी होगीआजकल ऑनलाइन पेमेन्ट करना जरूरी हो गया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन पैसे जमा करवाने होंगे जिसके बाद आपको अपोइंटमेंट लेनी होगी।
पासपोर्ट जारी किए जाने में देरी तथा अन्य समाधान के लिए पासपोर्ट कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) या पासपोर्ट अधिकारी से मिलें। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मुख्य पासपोर्ट अधिकारी , विदेश मंत्रालय , पटियाला हाउस एनेक्सी, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 से संपर्क करें। फोन-011,3384519 , 3387104 फैक्स- 3382821 ईमेल- jsscpv@mea.delhi.nic.in
10 साल की वैधता वाला 36 पेजों के पासपोर्ट (15 से 18 साल के बच्चे भी शामिल)-1000 रुपए फीस 10 साल की वैधता वाला 60 पेजों के पासपोर्ट -1500 रुपए फीस 5 साल की वैधता अथवा नाबालिगों के 18 साल के होने तक -600 रुपए फीस पते में नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान, पति-पत्नी का नाम,अभिभावक/वैध संरक्षक का नाम बदलवाने पर नई पासपोर्ट पुस्तिका के लिए - 1000 रुपए फीस
पासपोर्ट फार्म पासपोर्ट कार्यालय से नि:शुल्क या मुख्य डाकघर से शुल्क का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। पासपोर्ट अलग-अलग समय सीमा (10 या 20 वर्ष ) औऱ आकार में जारी किये जाते हैं। एक नए प्रावधान के मुताबिक अब नाबालिगों के लिए अलग से पासपोर्ट बनवाना जरुरी है । नया पासपोर्ट जारी होने से पहले पुलिस जांच होती है , जिसमें समय लगता है । पासपोर्ट जारी करने के लिए सामान्य रुप से 5 से 6 सप्ताह का समय लगता है । जबकि आपातकालीन स्थिति में आप तत्काल योजना के तहत नए डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगता है । तत्काल योजना उन मामलों में लागू होगी जहां पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की जरुरत नहीं है। जैसे 15 साल से कम उम्र के बच्चे या डुप्लीकेट पासपोर्ट/पते में बदलाव किए बिना पासपोर्ट पुन: जारी करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ शासकीय कर्मचारी और उनके जीवन साथी तथा सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ शासकीय कर्मचारी और उसके जीवन साथी तथा सत्यापन प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन किया गया हो। पासपोर्ट के लिए आवेदक संबंधित पासपोर्ट कार्यालय या जिला पासपोर्ट केंद्र या स्पीड पोस्ट केंद्रों में पूरी तरह भरे हुए पासपोर्ट जमा करें।
अगर किसी व्यक्ति का विदेश में रहना सार्वजनिक हित तथा भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, सुरक्षा तथा किसी देश से मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में नहीं लगता तो सरकार उस व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द अथवा जब्त कर सकती है ।
advo.